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उत्तराखण्ड देहरादून

अवैध प्लाटिंग पर एमडीडीए की सख्ती, देहरादून में कॉलोनी तोड़ी, ऋषिकेश में 5 मंजिला भवन सील

देहरादून, 31 जुलाई। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून में करीब चार बीघा में विकसित की गई अनधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया, जबकि ऋषिकेश के गुमानीवाला क्षेत्र में बिना अनुमति बन रहे पांच मंजिला भवन को सील कर दिया।एमडीडीए के अनुसार, सोनिया विहार, नवादा रोड स्थित लगभग चार बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत लेआउट के प्लाटिंग और डिमार्केशन किया गया था। जांच में अनियमितता मिलने के बाद उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए पूरी अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।वहीं, ऋषिकेश के नेगी मोहल्ला, गुमानीवाला में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन पर भी कार्रवाई की गई। नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब न मिलने पर एमडीडीए ने भवन को सील कर दिया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर में सुनियोजित एवं सुरक्षित विकास सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीद या भवन निर्माण से पहले एमडीडीए से मानचित्र और आवश्यक स्वीकृतियों की पुष्टि अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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