उत्तराखण्ड क्राइम

पुलकित, सौरभ व अंकित से गैंगस्टर हटाने की याचिका निरस्त

हल्द्वानी, Parvatsankalp,18,03,2023

हाईकोर्ट ने शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ भास्कर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनपर लगे गैंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले में राहत नहीं दी और याचिका निरस्त कर दी। अंकित व सौरभ भास्कर की तरफ से कहा गया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वे रिसॉर्ट में मैनेजर व सहायक मैनेजर के पद पर थे और रोजी-रोटी के लिए कार्य करते थे। दोनों का नौकर व मालिक का संबंध है। इसलिए उन पर गैंगस्टर नहीं लगाया जा सकता। वहीं पुलकित आर्या की ओर से कहा गया कि उन पर इसके अलावा दो अन्य केस हैं जो बहुत पुराने हैं और लंबित हैं। पहला नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का है। जब वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, तब उन्होंने किसी आश्रम की नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी थी। दूसरा उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का है, जो अभी विचाराधीन है। इन दोनों केसों में गैंगस्टर नहीं बनता है। इसलिए इसे निरस्त किया जाए। वह किसी गैंग के सदस्य भी नहीं हैं। पुलिस ने उक्त केस में पहले उन पर मुकदमा दर्ज किया बाद में गैंगस्टर भी लगा दिया। घटना के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के निकट वनंत्रा रिसॉर्ट में नौकरी करती थी। आरोप है कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने अंकिता को चीला बैराज में धक्का दे दिया जिसकी वजह से उसकी डूबकर मौत हो गई थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

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